Home देश भारत के ख‍िलाफ रचता था साज‍िश, अब पाक‍िस्‍तान देगा मौत की सजा

भारत के ख‍िलाफ रचता था साज‍िश, अब पाक‍िस्‍तान देगा मौत की सजा

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पाकिस्तान का वो आईएसआई चीफ जो सेना और आतंकियों के साथ मिलकर कभी भारत को बर्बाद करने के सपने देखता था, अब खून के आंसू रो रहा है. पाकिस्तानी सेना उस पर मार्शल लॉ के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कर रही और उसे मौत की सजा हो सकती है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख जनरल फैज हमीद पर कोर्ट मार्शल के दौरान मिलिट्री कोर्ट में आफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ-साथ अन्य गंभीर अपराधों के तहत आरोप तय किया है. इसके साथ ही उन्हें सजा देने का रास्ता भी खुल गया है. उनको आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है. पाकिस्तान सेना ने आज आधिकारिक तौर पर जारी बयान में कहा कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख पर पाकिस्तानी सेवा अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो आरोप लगाए गए थे, उनमें उन्हें आरोपित कर दिया गया है. 12 अगस्त 2024 को पूर्व जनरल फैज हमीद के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी.

पाकिस्तान सेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के पूर्व प्रमुख पर पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे. सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (रिटायर) को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, राज्य की सुरक्षा और हित के लिए हानिकारक आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन, अधिकार और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर औपचारिक रूप से आरोपित किया गया है. पाकिस्तान सेना ने भी कहा है कि इसके साथ ही 9 मई 2023 को हुई घटना के बाबत भी उनके खिलाफ अलग से जांच की जा रही है. पाकिस्तान सेना का यह भी दावा है कि कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया के दौरान जनरल फैज हमीद को तमाम कानूनी सुविधा प्रदान की जा रही है.
मिलिट्री कोर्ट में आरोप तय
पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट में इन आरोपों के तय होने के बाद अब जनरल फैज हमीद को सजा देने का रास्ता भी खुल गया है. जनरल फैज हमीद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते थे. मौजूदा जनरल असीम मुनीर को हटाकर उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का प्रमुख बनाया गया था. लिहाजा इस बात से भी मुनीर बेहद नाराज थे. अब मुनीर चाहते हैं कि सैन्य अधिनियम की धारा 6 के तहत जनरल फैज हमीद को कड़ी सजा दी जाए. इसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है.