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ट्रेन कैंस‍िल, क्‍या पूरे पैसे वापस म‍िलेंगे? तत्‍काल ट‍िकट का क्‍या न‍ियम, जानें हर सवाल का जवाब

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दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले सीजेपी प्रोटेस्‍ट के चलते रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन आने-जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. रेलवे के मुताबिक, 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक इन स्टेशनों के आसपास भारी ट्रैफिक की आशंका है. कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें अपने शुरुआती स्टेशन से ही रद्द की गई हैं. ऐसे में उन यात्रियों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा रखे हैं. अच्छी बात यह है कि अगर आपकी ट्रेन रेलवे की ओर से पूरी तरह रद्द घोषित की गई है, तो आम तौर पर टिकट का पूरा किराया वापस मिलता है. लेकिन ऑनलाइन टिकट और काउंटर से खरीदे गए टिकट का तरीका अलग है. इन 10 सवाल-जवाब से जान‍िए, ट‍िकट र‍िफंड के ल‍िए रेलवे का रूल क्‍या है, कहां और कैसे म‍िलेगा पैसा? हम
ट्रेन रद्द हो गई है, क्या पूरा पैसा वापस मिलेगा?
अगर ई-टिकट वाली ट्रेन पूरी तरह रद्द है, तो आम तौर पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. रेलवे के नियम के अनुसार पूरा किराया अपने आप वापस किया जाता है. रिफंड उसी भुगतान खाते में आएगा, जिससे टिकट बुक किया गया था. फिर भी अपने पीएनआर का स्टेटस चेक करते रहें. अगर ट्रेन रद्द होने के बावजूद रिफंड नहीं आता, तो आईआरसीटीसी के ई-क्वेरी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है.
रेलवे काउंटर से टिकट लिया है, तो रिफंड कहां मिलेगा?
काउंटर से खरीदे गए टिकट के लिए प्रक्रिया अलग है. आईआरसीटीसी के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, ट्रेन रद्द होने की स्थिति में ऐसे टिकट को निर्धारित समय के भीतर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर पर जमा कराना होता है. आधिकारिक नियम में इसके लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान के बाद 72 घंटे तक की समय-सीमा दी गई है. इसलिए काउंटर टिकट अपने पास रखकर इंतजार न करें. टिकट, यात्रा की तारीख और ट्रेन की रद्द स्थिति की जानकारी लेकर आरक्षण काउंटर से रिफंड की प्रक्रिया पूरी करें.
ट्रेन रद्द होने पर पूरा किराया वापस मिलने का नियम है, लेकिन पैसा खाते में आने का कोई एक तय समय हर मामले के लिए नहीं बताया जा सकता. भुगतान माध्यम, बैंक और रेलवे की प्रक्रिया के कारण समय लग सकता है. अगर काफी समय बीतने के बाद भी रिफंड नहीं आया, तो पहले आईआरसीटीसी में बुकिंग और रिफंड का स्टेटस देखें. इसके बाद ई-क्वेरी पोर्टल या रेलवे के शिकायत माध्यम से मामला उठाएं.
नहीं, सिर्फ पुराना टिकट दिखाकर अपनी मर्जी से किसी दूसरी ट्रेन में सफर करने का अधिकार नहीं मिल जाता. टिकट किसी खास ट्रेन और यात्रा के लिए जारी किया जाता है. ट्रेन रद्द होने से वह टिकट अपने आप दूसरी ट्रेन की वैध टिकट नहीं बन जाता. अगर दूसरी ट्रेन से जाना जरूरी है, तो उसकी उपलब्धता और टिकट की व्यवस्था अलग से जांचें. बिना वैध टिकट यात्रा करने पर परेशानी हो सकती है.
यह अपने आप सुनिश्चित नहीं है. रेलवे की विकल्प (VIKALP) योजना कुछ पात्र बुकिंग और परिस्थितियों में वैकल्पिक ट्रेन में जगह देने के लिए है, लेकिन इस योजना में विकल्प चुनने का मतलब कन्फर्म सीट की गारंटी नहीं है. सीट उपलब्धता और योजना की शर्तें लागू होती हैं. इसलिए सीजेपी विरोध-प्रदर्शन के कारण रद्द ट्रेन के हर यात्री को दूसरी ट्रेन में सीट मिल जाएगी, ऐसा मानकर न चलें. अपनी बुकिंग का
अगर ट्रेन सिर्फ एक स्टेशन तक रद्द है या उसका रास्ता बदल गया है, तो क्या पूरा पैसा मिलेगा?
हर स्थिति में पूरा रिफंड अपने आप नहीं मिलता. ट्रेन पूरी तरह रद्द होने, आंशिक रूप से रद्द होने, रास्ता बदलने या किसी स्टेशन पर न जाने के नियम अलग हो सकते हैं. अगर ट्रेन का रूट बदला गया है और वह आपके बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं आएगी, तो बिना नियम जांचे टिकट कैंसिल न करें. पहले रेलवे की आधिकारिक सूचना देखें और यह पता करें कि आपके मामले में रिफंड के लिए टीडीआर दाखिल करना जरूरी है या नहीं.
अगर ट्रेन रेलवे की ओर से पूरी तरह रद्द घोषित है, तो रद्द ट्रेन के टिकट के लिए लागू रिफंड नियम देखे जाएंगे. लेकिन अगर ट्रेन रद्द नहीं हुई है और यात्री खुद अपना कन्फर्म तत्काल टिकट कैंसिल कर रहा है, तो सामान्य नियम के मुताबिक उस पर रिफंड नहीं मिलता. इसलिए यह फर्क समझना जरूरी है कि ट्रेन रेलवे ने रद्द की है या यात्री खुद यात्रा नहीं करने का फैसला कर रहा है. दोनों स्थितियों के नियम एक जैसे नहीं हैं.
सबसे पहले अपनी ट्रेन का नंबर और यात्रा की तारीख डालकर रेलवे की आधिकारिक पूछताछ सेवा पर स्टेटस जांचें. केवल सोशल मीडिया पर चल रही सूची के आधार पर यह न मानें कि आपकी ट्रेन भी रद्द हो गई है. रेलवे की सूचना के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों पर आने-जाने वाली सेवाओं को लेकर रद्दीकरण किए गए हैं. कुछ ट्रेनें अपने शुरुआती स्टेशन से ही रद्द की गई हैं. स्टेशन के लिए निकलने से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति देख लें.
टिकट का रिफंड नहीं मिला, तो शिकायत कहां करें?
रिफंड नहीं आने या टिकट से जुड़ी दूसरी परेशानी होने पर ये आधिकारिक माध्यम इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
आईआरसीटीसी ई-क्वेरी: equery.irctc.co.in
रेल मदद पोर्टल: railmadad.indianrailways.gov.in
रेलवे हेल्पलाइन: 139
शिकायत करते समय पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, टिकट और भुगतान से जुड़ी जानकारी तैयार रखें. शिकायत नंबर मिलने पर उसे संभालकर रखें.