धान खरीदी में लापरवाही बरतने वाले कृषि विस्तार अधिकारी पर कार्रवाई की गाज गिरी है. कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से कृषि विस्तार अधिकारी विजय कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है.
बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी को लेकर विजय कुमार त्रिपाठी कृषि विस्तार अधिकारी की ड्यूटी धान खरीदी केंद्र धनौली में लगाई गई थी. धान खरीदी के दौरान किसानों से लगातार इनके खिलाफ शिकायत की जा रही थी. किसानों ने धान खरीदी के दौरान पैसा उगाही की भी बात कही थी. जिसकी शिकायत के बाद जांच में पाया गया कि कृषि विस्तार अधिकारी विजय कुमार त्रिपाठी ने धान खरीदी के दौरान बड़ी मात्रा में अनियमितता बरती है.
इसपर कृषि विस्तार अधिकारी को सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता 9 अक्टूबर 2023 के कंडिका 13 के उल्लंघन करना पाया गया, जिनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. विजय कुमार त्रिपाठी को निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय अनुभाग्य कृषि अधिकारी गौरेला में नियत किया जाता है. उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.