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हाईकोर्ट ने की पूर्व कुलपति की याचिका खारिज, भर्ती में अनियमितता और आर्थिक गड़बड़ी का है आरोप

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बस्तर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉ. एनडीआर चंद्रा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. पद से हटाने के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी और प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया था. इससे पहले भी उनकी अपील पर हाईकोर्ट ने उन्हें अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया था.पूर्व कुलपति एनडीआर चंद्र के खिलाफ वर्ष 2016 में भर्ती के दौरान अनियमिताओं और आर्थिक गड़बड़ी की शिकायत की गई थी. जिसके बाद जांच रिपोर्ट राज्य शासन को भेजी गई और धारा 52 लगाकर संभागीय आयुक्त को यूनिवर्सिटी का प्रभार दे दिया गया था. इस पूरी प्रक्रिया को प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी 2016 से यह मामला अब तक लंबित था. जिसमें अब हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है.

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