प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण में निष्पादन संबंधी मानक विनिमय-2020 में किये गए बदलाव पर अब अमल करते हुए एक्शन लेने को तैयार है। जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को जेब से भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
बता दें, CSEB ने बताया कि मीटर संबंधी शिकायत आने पर जैसे कि मीटर जलने पर शहरों में 24 घंटे और गांव में 72 घंटे में बदलकर नया मीटर लगवाना अनिवार्य होगा। वहीं इसके साथ ही हर महीने मीटर की रीडिंग भी करनी होगी। वहीं इस काम में देरी होने पर पहले महीने के लिए उपभोक्ता को पांच सौ और उसके बाद के प्रतिमाह एक हजार रुपये कर (TAX) देना होगा।
CSRB के मैनेजिंग डायरेक्टर आरके शुक्ला ने बताया, कि संबंधित अधिकारियों को सूचना मिलने पर मीटर ड्रॉ करने की कार्यवाई की जाति है। केंद्र सरकार की RDSS (आर.डी.एस.एस) योजना के तहत अब प्री पैड स्मार्ट मीटर लगने हैं। जिसके बाद यह समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि अभी तक हरियाणा मामले में कोई क्लेम नहीं आया है। अगर ऐसा कुछ मामला सामने आता है, तो छटनी करके उस पर कार्रवाई की जाएगी।