भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने इंटरनेट आधारित कारोबार के लिए शेयर ब्रोकर को मंजूरी देने में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगने वाले समय को मौजूदा 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है. इस कदम का मकसद कारोबार में सुगमता लाना है. नियम के तहत ब्रोकर को इंटरनेट आधारित कारोबार सेवा प्रदान करने की औपचारिक अनुमति के लिए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करना आवश्यक है.
सेबी ने सर्कुलर में कहा कि स्टॉक एक्सचेंज को अपने निर्णय की जानकारी सदस्य को 30 दिन के भीतर देनी होती है. लेकिन अब उसे ऐसा 7 दिन के भीतर करना होगा. इंटरनेट पर कारोबार ‘ऑर्डर रूटिंग सिस्टम’ के जरिये हो सकता है. इस प्रकार देश के किसी भी हिस्से में बैठा व्यक्ति ब्रोकर की ‘इंटरनेट कारोबार प्रणाली’ के जरिये इंटरनेट को माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर कारोबार कर सकता है. सेबी के अनुसार, नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
क्या है इसका मतलब?
मान लें कि आप किसी ऐसे ब्रोकर की सेवा लेते हैं जो अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा नहीं दे रहा है. लेकिन अब वह ऐसा करना चाह रहा है, तो वह संबंधित स्टॉक मार्केट के पास आवेदन करेगा कि वह अब अपने ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग की भी सुविधा देना चाहता है. इस आवेदन पर प्रतिक्रिया देने के लिए पहले स्टॉक मार्केट को 30 दिन का समय मिलता था. इसी समय को सेबी ने घटाकर 7 दिन कर दिया है.