Home राष्ट्रीय इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर को रिफंड मिलने के अलावा...

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर को रिफंड मिलने के अलावा लोन और वीजा अप्रूवल समेत कई फायदे मिलते हैं

17

वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बिना पेनल्टी के आप 31 जुलाई, 2024 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.जिन लोगों की सैलरी इनकम टैक्स स्लैब में आती है, उनके लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है, लेकिन, जिन लोगों की इनकम टैक्स स्लैब के बाहर है, वह भी समय से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके बहुत प्रकार के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं. जानते हैं इस बारे में.आईटीआर फाइल करने से आपको आसानी से बैंकों से लोन अप्रूवल मिल सकता है. आमतौर पर ज्यादातर बैंक और लोन देने वाली वित्तीय संस्थान ग्राहकों से कम से कम तीन साल के आईटीआर के ब्यौरा लेते हैं.आईटीआर डॉक्यूमेंट्स को आप इनकम प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. कार लोन, होम लोन आदि जैसे लोन को प्राप्त करने के लिए इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ती है.कई देशों का वीजा प्राप्त करने के लिए आईटीआर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है. कई देशों के दूतावास व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए आईटीआर डॉक्यूमेंट बतौर प्रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं.इनकम टैक्स फाइल करने पर देय से ज्यादा कटे टीडीएस को आप क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग आईटीआर फाइल करने के बाद टैक्स क्लेम को चेक करके ज्यादा कटी राशि को टैक्सपेयर के खाते में ट्रांसफर कर देता है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here