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जोमाटो से मांगा गया 9 करोड़ से ज्यादा का टैक्स, कंपनी ने कहा- इसके खिलाफ करेंगे अपील

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फूड डिलीवरी कंपनी जोमाटो लिमिटेड को कर्नाटक के असिस्टेंट कमीश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स (ऑडिट) से 9.45 करोड़ रुपये का माल और सेवा कर (जीएसटी) डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ. कंपनी ने इस बारे में बीएसई को दी गई सूचना में बताया.

कर्नाटक के टैक्स रेग्युलेटर ने ₹5,01,95,462 (₹5.01 करोड़) के जीएसटी की मांग की है. इस पर ₹3.93 करोड़ का ब्याज और ₹50.19 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. कुल कुल मिलाकर यह 9.45 करोड़ रुपये हो जाएगा. फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न और खातों के ऑडिट के तहत टैक्स ऑर्डर प्राप्त हुआ है.

28 जून को जोमाटो के शेयर ₹200.15 के पिछले बंद स्तर की तुलना में 0.10 प्रतिशत अधिक बढ़कर ₹200.35 पर बंद हुए. कंपनी ने टैक्स नोटिस के जवाब में कहा, “हमारा मानना ​​है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है और कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी.”

यह पहली बार नहीं है जब फूड डिलीवरी कंपनी को टैक्स नोटिस मिला है. जोमाटो को 2021 में गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त, (सेंट्रल जीएसटी) गुरुग्राम से एक टैक्स नोटिस मिला था. उस समय की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उस नोटिस में कंपनी से ब्याज और जुर्माना शुल्क सहित ₹11.82 करोड़ का भुगतान करने की मांग की गई थी. कंपनी की भी टैक्स आदेश के विरुद्ध अपील करने की वही प्रतिक्रिया थी.

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