कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. प्रभात चन्द्र प्रभाकर ने बताया कि प्रवर्तन दल द्वारा विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम फास्टरपुर के 27 दुकानों मे कोटपा एक्ट के तहत 2650 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई तथा 08 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। साथ ही नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद न बेचने संबंधी विनाइल बोर्ड का वितरण किया गया। तत्पश्चात शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल फास्टरपुर एवं सेतगंगा के स्कूली विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर नशे से दूर रहने की समझाईश दी गई।
औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवागंन ने बताया कि नशीली दवाओं के रख-रखाव एवं दुरूपयोग को रोकने हेतु समय-समय पर औषधि संस्थानों की नियमित जांच की जाती है। कोटपा एक्ट की धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 05 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 06 के तहत नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, धारा 07, 08 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक, सोशल वर्कर श्री बलराम साकत सहित संबंधित अमला, पुलिस आरक्षक एवं स्कूली बच्चे मौजूद रहे।