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सरगांव के ग्राम रामबोड़ में संचालित कुसुम प्लांट में साइलो विनिर्माण प्रकिया में लाने हेतु प्रतिबंधित

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कलेक्टर ने अधिकारियों को स्थल का निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

 

*दोषियों पर होगी होगी सख्त कार्रवाई*

मुंगेली 12/01/2024// कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देश पर मुंगेली जिले के सरगांव के ग्राम रामबोड़ में संचालित कुसुम प्लांट में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कारखाने में स्थापित समस्त साइलो को विनिर्माण प्रकिया में लाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध इसे कारखाना अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत उपयोग हेतु सुरक्षित रहने तथा इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के पूर्व तक जारी रहेगा।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा के सभी मानकों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने उपसंचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को संबंधित स्थल का निरीक्षण कर साईलो का उपयोग, आवश्यक सभी जाँच, टेस्टिंग, सुरक्षा मानको एवं अन्य पैरामीटर की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। इसी तरह महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र और क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल को संबंधित स्थल का निरीक्षण कर विभिन्न मानकों का परीक्षण करते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने श्रम पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है, साथ ही संबंधित अधिकारी को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण को लेबर कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है ताकि मृतकों के परिजनों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जा सके।
दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा संबंधित पर अपराध दर्ज कर लिया गया है तथा पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु वहां पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि समेकित जांच प्रतिवेदन आने पर दोषियों बख्शा नहीं जाएगा। उन पर त्वरित एवं सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

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