Home छत्तीसगढ़ कोटपा एक्ट अंतर्गत जिले में की गई चालानी कार्यवाही

कोटपा एक्ट अंतर्गत जिले में की गई चालानी कार्यवाही

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राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में कोटपा एक्ट 2003 के तहत 15 दुकानों में कार्यवाही की गई। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. शीला साहा के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के आसपास संचालित 10 तम्बाकू दुकानों में 900 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई और 05 दुकानों को चेतावनी दिया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक श्री रत्नेश बरगाह ने बताया कि इस दौरान मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक दवाओं के क्रय-विक्रय रिकार्ड की भी जांच की गयी और नियमानुसार संचालन करने के निर्देश दिए गए।
गौरतलब है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत् नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7,8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध धारा 4 एवं 6 के तहत् 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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