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मुंबई में बड़ी अनहोनी की आशंका? पुलिस ने 11 जून तक लगाई निषेधाज्ञा, 5 या ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर बैन

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मुंबई पुलिस ने शहर में पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है. पुलिस ने बताया कि शहर के लिए एक रूटीन जांच के तहत निषेधज्ञा जारी की गई है. हालांकि पुलिस सर्कुलर को देखकर लोग किसी बड़ी अनहोनी की आशंका व्यक्त कर रहे हैं.

दरअसल इस सर्कुलर में कहा गया है कि मुंबई में सार्वजनिक शांति भंग करने और सार्वजनिक जीवन को बाधित करने का प्रयास किया जा सकता है. इसके साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी होने की आशंका है जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है. इसके चलते नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने यह आदेश जारी किया है.

मुंबई पुलिस ने शहर में पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा, किसी भी जुलूस में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउडस्पीकर या म्यूजिकल बैंड के इस्तेमाल और पटाखे फोड़ना इत्यादि प्रतिबंधित कर दिया गया है. बृहद मुंबई के पुलिस उपायुक्त (संचालन) विशाल ठाकुर ने एक आधिकारिक बयान में बताया, सभा पर प्रतिबंध पूरे शहर में 11 जून 2023 तक लागू रहेगा.

हालांकि इस निषेधाज्ञा से विवाह आयोजन या समारोह; श्मशान या कब्रिस्तानों के रास्ते में अंतिम संस्कार सभाएं और जुलूस; कंपनियों, क्लबों, सोसायटियों और संघों की सांविधिक बैठकें; सिनेमा घरों, थिएटरों या फिल्मों, नाटकों, या प्रदर्शनों को देखने के उद्देश्य से सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भी स्थान के आसपास सभाएं या सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए अदालत और सरकार, स्थानीय निकायों के कार्यालयों में और उसके आसपास सभाएं; कारखानों, दुकानों और सामान्य व्यापार, व्यवसाय और कॉलिंग के लिए प्रतिष्ठान को बाहर रखा गया है

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