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सरकारी कर्मचारियों का डीए 5 फीसदी बढ़ा, पेंशन की पात्रता भी 30 साल की नौकरी में ही

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भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। प्रदेश के 4.10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। गुरुवार को सीएम भूपेश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने कर्मचारियों की राहत के लिए कुछ और फैसले भी किए हैं।

सरकार के प्रवक्ता वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि कैबिनेट ने कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन की पात्रता अवधि को 33 साल से घटाकर 30 साल कर दिया है। इसी तरह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआर) के लिए अब तक 20 साल की नौकरी अनिवार्य थी, जिसे घटाकर 17 साल किया गया है। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षकों के 3722 एवं सहायक शिक्षकों के 5577 पदों पर भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

वनमंत्री अकबर ने बताया कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले से राज्य शासन पर सालाना एक हजार करोड़ रुपए भार आएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने आम लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए जमीन की सरकारी यानी कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत छूट दी है। यह छूट पहले भी दी गई थी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन किया गया है। मंत्री अकबर ने बताया कि 26 मार्च 2003 के बाद से नियुक्त किए गए सभी वनरक्षकों का वेतनमान 3050-4590 रुपए मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया।

खास बातें-
– सातवें वेतनमान में 5 प्रतिशत, छठवें वेतनमान में 11 प्रतिशत वृद्धि।
– शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता।
– सातवें वेतनमान में 38, छठवें में 21 प्रतिशत की दर से भत्ता देय।

डीए बढ़ने से फायदा
कर्मचारी – लाभ (रु)
प्रथम श्रेणी – 3000-5000
द्वितीय श्रेणी – 2200-2800
तृतीय श्रेणी – 1300-1900
चतुर्थ श्रेणी – 700-1000

बिरनपुर हिंसा में जिनकी मृत्यु सभी के परिजनों को नौकरी
कैबिनेट में बिरनपुर में हुई हिंसा में मृत लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया है। बिरनपुर में एक युवक की हत्या के बाद अगले दिन गांव के बाहर दो लोगों को मार डाला गया था। मिली जानकारी के मुताबिक सभी के पात्र परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

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