कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है। जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के कई नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट कर फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और ढोल बजाकर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं।
कोर्ट का फैसला आने के बाद नेताओं के लगातार ट्वीट आ रहे है। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो,सदा उजाला विजित हुआ है। अगर सत्य आधार हो। राहुल गांधी की सजा पर रोक का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते। यह INDIA की जीत है।
PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने इसको लेकर बैक टू बैक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा, ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते- जय हिंद सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः। सत्य ही जीतता है, असत्य कभी नहीं। सत्य पर चलने वाले के साथ दैवीय शक्तियां साथ चलती हैं।
डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने लिखा कि, लोकतंत्र के गलियारे में सत्य की गूंज एक बार फिर गूंजी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विशिष्ट फैसले की हार्दिक सराहना करता हूं। न्याय की जीत हुई, और लोगों की अटूट आवाज किसी भी ताकत के सामने अडिग बनी हुई है। सत्यमेव जयते
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सेलजा ने लिखा कि भाजपा का षड्यंत्र आज विफल हुआ, राहुल गांधी की सजा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। यह सिर्फ राहुल की जीत नहीं, हर एक उस देशवासी की जीत है जिसने नफरत के बजाय मोहब्बत को चुना है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इस आदेश के बाद से कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल है। पार्टी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है।
अब जानिए क्या है पूरा मामला…
राहुल गांधी ने 11 अप्रैल 2019 में बेंगलुरु के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। सेशन कोर्ट में चार साल तक केस चला और फैसला इस साल 23 मार्च को आया था। मानहानि केस में राहुल को अधिकतम दो साल की सजा मिली। जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई।