मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर (Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur) जिले के वन मंडल मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत बहरासी रेंज में परिक्षेत्र सहायक की सूझबूझ से दो आरोपी जंगली सूअर मारकर उसका मांस बेचते हुए पकड़े गए. इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, बहरासी वन परिक्षेत्र के क्षेत्र सहायक को सूचना मिली कि चुटकी गांव में अमर सिंह गोंड और समारू पंडो जीआई तार से फंदा लगाकर जंगली सुअर को मारकर अपने सहयोगियों से उसका मांस कटवाकर बेच रहे हैं.
इसके बाद डीएफओ मनेन्द्रगढ ने वन विभाग बहरासी की संयुक्त टीम को तत्काल सतर्क कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके बाद परिक्षेत्र अधिकारी इंद्रभान पटेल और उनकी टीम ने शुक्रवार रात आठ बजे चुटकी गांव में दबिश दी और मौके पर आरोपी अमरसिंह गोंड से पूछताछ की गई. पूछताछ के आधार पर टीम ने धान लगे खेत में जंगली सुअर का कटा हुआ तीन किलो ताजा मांस, दो नग गंडासा और कुल्हाड़ी जब्त की.
आरोपियों ने कुबूल किया गुनाह
इसके बाद टीम ने आरोपी अमरसिंह की निशानदेही पर धोवाताल में दबिश देकर समारू पंडो के घर से थैले में रखी हुई तीन किलो जंगली सुअर की आंत की भी जब्त की. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कुबूल किया वो बिना अनुमति के जंगली सुअर का अवैध शिकार और उसका व्यापार करते थे. इसके बाद अपराध में पूर्णतः संलिप्तता की पुष्टि होने पर आरोपी अमर सिंह गोंड और समारू पंडो पर वन अपराध का मामला दर्ज कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 44, 50, 51, 52 के तहत कार्रवाई की गई.
साथ इस मामले में बीएफओ चुटकी रेणु सिंह द्वारा जब्तीनामा तैयार किया गया. वहीं मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जनकपुर की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उपजेल मनेन्द्रगढ न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले में मुखबिर को ग्राहक बनाकर भेजने और जंगली सुअर का मांस क्रय कर प्रमाणित जानकारी जुटाने में परिक्षेत्र सहायक उमरवाह प्रदीप दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके कारण वन विभाग को सफलता मिली.