बीजापुर (वीएनएस)। कोविड -19 व नए वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण, नियंत्रण व रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी कटारा ने जिले में कोविड गाईड लाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। जिसके अन्र्तगत सार्वजनिक स्थानों में कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में एवं परिवहन के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, मास्क लगाने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर और समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ग्राहको के बीच शारिरिक दूरी कम से कम 6 फीट रखना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है। जिसके लिए नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
कार्यस्थलों, दुकानों-प्रतिष्ठानों व संस्थान के प्रवेश स्थान पर अनिवार्य रूप से थर्मल, स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनेटाईजर और निकास स्थानों व सामान्य क्षेत्र में हैंडवाश या सैनेटाईजर रखने के निर्देश दिया गया है। मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थलों को बार-बार सैनेटाईजर करने, कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के मध्य पर्याप्त दूरी बनाए रखने के निर्देश दिया गया है। कोविड-19 के गाईड लाईन को नजर अंदाज करने या लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।