लोकसभा चुनाव के दौरान गाड़ियों से बिना दस्तावेज के 50 हजार रुपए से ज्यादा बड़ी रकम नहीं ले जा सकेंगे. यही नहीं शराब का अवैध परिवहन, बिना दस्तावेज के प्रचार सामग्री, मतदाताओं को प्रभावित करने वाली संदिग्ध सामग्री व वस्तुओं का परिवहन, अनाधिकृत बैनर, पोस्टर प्रचार सामग्री, बिना अनुमति के प्रचार वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. इसके अलावा अधिकृत मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जाएगा.
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध सामग्रियों के परिवहन रोकने और कार्यवाही को लेकर स्थैतिक निगरानी दल एवं फ्लाइंग स्क्वाड के सदस्यों का प्रशिक्षण रेडक्रॉस सभाकक्ष में आयोजित किया गया. इस प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बन्दे, संयुक्त कलेक्टर अभिलाषा पैकरा और मास्टर ट्रेनर डॉ. अजीत हुण्डेत एवं डॉ. राकेश डेरहगवे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बन्दे ने स्थैतिक दल फ्लाइंग स्क्वाड दल को निष्पक्ष एवं पारदर्शी होकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चुनावी उद्देश्य से किसी प्रकार की अवैध सामग्री, अवैध २ाराब की जब्ती बनाकर उचित कार्यवाही के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित करें. संपूर्ण जांच के दौरान वीडियोग्राफी कराने तथा संदिग्ध सामग्रियों की जब्ती बनाकर एफआईआर कर कोर्ट में मामला प्रस्तुत की जानी चाहिए.
भरना होगा दैनिक रिपोर्ट
स्थैतिक निगरानी दल द्वारा चेकपोस्ट में की गई प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण प्रपत्र सी के माध्यम से देना होगा. प्रतिदिन कार्यवाही की हुई वीडियोग्राफी से संबंधित फुटेज कैसेट मेमोरी कार्ड व्यय लेखा टीम को उपलब्ध कराना होगा. किसी भी कार्यवाही की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस अधीक्षक को देनी होगी.
आयकर अधिकारियों की भी होगी भूमिका
लोकसभा चुनाव के दौरान किसी व्यक्ति से नगदी दस लाख रुपए या अधिक अथवा इस कीमत की सोने-चांदी आदि जब्त होने पर तत्काल इसकी जब्ती कर आयकर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी जाएगी. इनकम टैक्स विभाग के अधिकृत अधिकारी जब्त रुपए, आभूषण की जांच करेंगे. एफआईआर दर्ज के साथ जब्त रुपे, आभूषण के संबंध में दस्तावेजों की जांच के उपरांत ही आगे की कार्यवाही की जाएगी.
सभी वाहनों की होगी जांच
प्रशिक्षण में कहा गया कि किसी भी प्रकार से अवैध सामग्रियां चुनावी प्रायोजन के लिए परिवहन कर एक जगह से दूसरी जगह तक न पहुंचाई जा सके, इसके लिए निरन्तर सतर्क रहने की आवश्यकता है. चेकपोस्ट से गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाने चाहिए.