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चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी, आरोपी पति-पत्नी को 4 साल की सजा, 28 लाख जुर्माना भी

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रॉयल्को रियल स्टेट के नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर कम समय में पैसा दोगुना करने का लालच देकर ठगी करने वाले आरोपी पति-पत्नी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी दंपती को 4 साल की सजा सुनाई गई है. साथ्ज्ञ ही 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कम्पनी पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.आरोपी दंपत्ति ने राजनांदगांव में रॉयल्को रियल स्टेट नाम से चिटफंड कंपनी की शुरआत की थी. मामले में 14 निवेशकों ने आरोपी पति प्रेमलाल देवांगन एवं आरोपी पत्नी ममता किरण देवांगन के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया था. मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने आरोपी दंपती को 4 साल की सजा व 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. कम्पनी पर भी 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

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