Home छत्तीसगढ़ रिश्वत लेने वाले सहायक संचालक और सहायक मानचित्रकार निलंबित

रिश्वत लेने वाले सहायक संचालक और सहायक मानचित्रकार निलंबित

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संचालक नगर एवं ग्राम निवेश ने सहायक संचालक (सर्वे) बालकृष्ण चौहान एवं नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर के सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.संचालनालय नगर और ग्राम निवेश कार्यालय से जारी आदेश अनुसार इन दोनों के विरूद्ध रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया. अपचारी अधिकारी के विरूद्ध धारा-7, पी.सी. एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी. बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

निलंबन अवधि में मूलभूत नियम के अंतर्गत नियमानुसार दोनों को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. निलंबन अवधि में बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर निर्धारित किया गया है.

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