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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शेयर बाजार की चिंता! सेबी और सैट को दिये गये आवश्यक निर्देश

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शेयर बाजार को रिकॉर्ड बनाते देख निवेशक तो खुश हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बाजार को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने बाजार नियामक सेबी और अपीलीय न्यायाधिकरण एसईटी को जरूरी निर्देश भी दिये. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) के नए परिसर के उद्घाटन के मौके पर कहा कि बाजार में अचानक आए उछाल को लेकर सावधान रहने की जरूरत है. यह समय उत्सव को लेकर अधिक सावधान रहने का भी है।

कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्य न्यायाधीश ने शेयर बाजारों में उल्लेखनीय तेजी के बीच बाजार नियामक सेबी और सैट को सावधानी बरतने की सलाह दी. उन्होंने “स्थिर आधार” सुनिश्चित करने के लिए अधिक न्यायाधिकरण पीठों की भी वकालत की। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने नए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) परिसर का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों से एसईटी की नई पीठ खोलने पर विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि लेनदेन की अधिक मात्रा और नए नियमों के कारण कार्यभार बढ़ गया है।

चीफ जस्टिस ने क्यों जताई चिंता?
बीएसई के 80,000 अंक को पार करने को खुशी का क्षण बताने वाली खबरों का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी घटनाएं नियामक अधिकारियों की यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं कि जीत के बीच, हर कोई अपना ‘संतुलन और धैर्य’ बनाए रखे। इसलिए सेबी और सैट को बाजार पर कड़ी नजर रखनी होगी.

सेबी और सैट की बढ़ी भूमिका
चीफ जस्टिस ने कहा, ‘शेयर बाजार में जितनी तेजी आप देखेंगे, मेरा मानना ​​है कि सेबी और सैट की भूमिका उतनी ही बड़ी होगी. ये संस्थान सतर्क रहेंगे, सफलताओं का जश्न मनाएंगे लेकिन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी नींव स्थिर रहे,” उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और एसएटी एक स्थिर और पूर्वानुमानित निवेश माहौल को बढ़ावा देने के पीछे हैं राष्ट्रीय महत्व’.

सैट ने 6,700 मामलों का निपटारा किया
सैट के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति पी. एस। दिनेश कुमार ने बताया कि सैट में 1028 अपीलें लंबित हैं. वर्ष 1997 में अपनी स्थापना के बाद से, इसने 6,700 से अधिक अपीलों का निपटारा किया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में समय पर कार्रवाई और त्रुटियों का सुधार बहुत जरूरी है. डिजिटल क्षेत्र में प्रगति के साथ, न्याय तक पहुंच की अवधारणा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

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