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जिला एवं तहसील न्यायालयों में 12 नवम्बर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 12 नवम्बर 2022 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, श्रम संबंधी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा हेतु रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं.एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे।
यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली 12 नवम्बर की लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नम्बर +91-7762-299190 एवं ईमेल dlsa.raigarh@gmail.com में सम्पर्क किया जा सकता है।

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