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इनकम टैक्स रिफंड के लिए बैंक खाता का प्री-वैलिडेशन जरूरी, घर बैठे ऐसे करें यह काम

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मई का महीना शुरू हो चुका है और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का यह सही समय है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. वहीं, आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट (Bank Account Pre-Validation) करना बहुत जरूरी है. बता दें कि आईटीआर दाखिल करने के बाद अगर कोई रिफंड बनता है तो वह इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) उसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है. हालांकि, इसके लिए उस बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेट होना जरूरी है, जिसमें आप रिफंड ट्रांसफर कराना चाहते हैं.

आईटीआर फाइलिंग में बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेशन एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मुख्य उद्देश्य यूजर्स के अकाउंट की पहचान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है. प्री-वैलिडेशन प्रक्रिया में, आईटीआर पोर्टल या सॉफ्टवेयर सिस्टम आपके बैंक अकाउंट के विवरण को वैध मानकों के साथ वैलिडेट करती है. यह वैलिडेशन सुनिश्चित करता है कि आपका अकाउंट मान्य है और आपकी पहचान सही है.

प्री-वैलिडेशन से पहले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी बातें
>> उसके पास एक वैलिड PAN होना चाहिए जो उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा हो.
>> पैन को आईटी विभाग की ई-फाइलिंग सुविधा से भी जोड़ा जाना चाहिए.
>> टैक्सपेयर्स को खुद को ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए.
>> किसी के पास एक वैलिड बैंक अकाउंट नंबर और उनकी होम ब्रांच का एक वैलिड IFSC कोड होना चाहिए.

अपने बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करने के स्टेप्स

  • आईटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
  • लॉग इन करने के लिए अपने लॉगिन डिटेल या पैन/आधार डिटेल का इस्तेमाल करें.
  • लॉग इन करने के बाद, ‘My Profile’ सेक्शन में जाएं और ‘My Bank Account’ चुनें.
  • जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ‘Add Bank Account’ का ऑप्शन आएगा.
  • नाम, बैंक अकाउंट नंबर, टाइप, IFSC कोड, बैंक का नाम आदि आवश्यक जानकारी दर्ज करें.
  • ‘Validate’ ऑप्शन पर क्लिक करें और सबमिट करें.

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