Home छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु स्मॉल बिजनेस के लिए आवेदन आमंत्रित

अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु स्मॉल बिजनेस के लिए आवेदन आमंत्रित

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प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति वर्ग के विभिन्न योजनान्तर्गत जिले को वर्ष 2023-24 में प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध पात्र एवं इच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। जिसके अंतर्गत स्मॉल बिजनेस सीएचजी.268, 1 लाख रूपए, बिजनेस सीएचजी.269 2 लाख रूपए, आदिवासी महिला सशक्तिकरण सीएचसी.272  2 लाख रूपए, सीएचजी टर्म लोन सीएचजी .262 5 लाख रूपए।
नियम एवं शर्ते- आवेदक अनु जनजाति वर्ग का हो, स्थायी जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का संलग्न करना होगा।
आवेदक जिले का मूल निवासी हो, सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
अनु जनजाति वर्ग हेतु आवेदक का परिवारिक वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के लिए राशि 3 लाख रूपए से अधिक ना हो (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा) अंकसूची, राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड स्वयं द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना होगा।
आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो
आवेदक शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत ना हो। इस हेतु 10 रूपए के स्टॉम्प में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
वाहन हेतु आवेदक के नाम पर वैध कार्मर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है।
अनुसूचिज जनजाति स्मॉल बिजनेस 1 लाख, 2 लाख, टर्म लोन 5 लाख में हितग्राही से 6 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा एवं 5 वर्ष अर्थात नियमित 60 सम्मान किश्तो एवं आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना में हितग्राही से 4 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जावेगा जिससे 5 वर्षों में अदा करना होगा। पात्र इच्छुक आवेदकों से 15 जून 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त कर कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी, बीजापुर प्रथम तल कक्ष क्रमांक डी.7 में आवेदन प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर जमा करना सुनिश्चित करें।

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