सुकमा (वीएनएस)। खनिज अधिकारी सुकमा ने बताया कि खनिज अमला द्वारा 31 दिसम्बर को दोपहर 02 बजे संबंधित शिकायत जगह शबरी नदी ग्राम पंचायत फंदीगुड़ा, तहसील-कोंटा, जिला-सुकमा का स्थल निरीक्षण किया गया। उक्त रेत घाट चिटलूरी पदमावती, निवासी-सुकमा नंबर 22 पुरानी बस्ती, कोंटा को खसरा क्रमांक 174 रकबा 5ः00 हेक्टेयर क्षेत्र में अवधि 28.04.2021 से 27.04.2023 तक (02 वर्ष) के लिए स्वीकृत है।
मौका जांच में रेत खदान संचालित पाया गया एवं वाहनों में नियमानुसार अभिवहन पास के माध्यम से खनिज रेत का परिवहन किया जाना पाया गया। रेत खदान पट्टेदार की तरफ से पट्टा शर्तों के अधीन खदान संबंधित विवर्णिका बोर्ड एवं खदान की सीमा दर्शाने वाले सीमा स्तम्भ नहीं लगे पाये गये तत्संबंध में पट्टेदार को नियमानुसार निराकरण करने के लिए नोटिस जारी किया गया।
उन्होंने बताया कि शैलेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम-ढोण्डरा, तहसील-कोण्टा, जिला-सुकमा के खसरा क्रमांक 112 रकबा 1.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर अस्थाई अनुज्ञा खनिज साधारण पत्थर अवधि 02 वर्ष के लिए स्वीकृत है। मौका निरीक्षण में खदान संचालित पाया गया एवं वाहनों में नियमानुसार अभिवहन पास के माध्यम से खनिज साधारण पत्थर का परिवहन किया जाना पाया गया।