बीएमओ डॉ जीएस दाऊ ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक / 5303/4211/ सा / 2023 / सत्रह / एक नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.08. 2023 में उल्लेखित उपसचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग का आदेश क्रमांक / एफ 04-104 / गृह सी / 2023 दिनांक 11.07.2023 के द्वारा छत्तीसगढ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के जारी किये जाने की तारीख से, अनुसूची के भाग “क” के सरल कमांक (तीन) में विनिर्दिष्ट “लोक स्वास्थ्य” (छत्तीसगढ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) से संबद्ध समस्त कार्यों और स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा एम्बुलेंस सेवाओं में कार्यरत् अधिकारी / कर्मचारी द्वारा कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध है।
डॉ जीएस दाउ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकीय अमला एक अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी मे आता है, जहां विभिन्न आपातकालीन गंभीर बीमारियों / सड़क दुर्घटना / आपातकालीन सर्जरी आदि गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों का ईलाज किया जाता है। यदि स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल में जाते हैं, तो आम जनता को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एवं जनहानी की सम्भावना बन जावेगी। वर्तमान में एस्मा लागू है। उल्लेखित है,उपरोक्त संबंध में जिला अंतर्गत कार्यरत् 05 हड़ताली कर्मचारियों को पुनः 05.09.2023 एवं 08.09.2023 को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर कार्य में उपस्थिति होने हेतु निर्देश दिये गये।