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छत्तीसगढ़ चुनाव से पहल एग्जिट पोल पर लगा प्रतिबंध, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन

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छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 7 नवम्बर से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है. आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है.

जानिए कब से कब तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा आम निर्वाचन के दृष्टिगत 7 नवंबर को सवेरे 7.00 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक की अवधि को एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है. इस अवधि में विधानसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी.

चुनाव आयोग ने जारी किया अधिसूचना
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन पांच राज्यों में साधारण निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.

छत्तीसगढ़ के 90 सीटों के लिए दो चरणों में होगा मतदान
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होना है, पहले चरण में 20 विधानसभाओं के लिए 7 नवंबर को मतदान किया जाएगा और वही दूसरे चरण में 70 विधानसभाओं के लिए 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा . इन दोनों चरणों मतदान का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा. आपको बता दे कि छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटे हैं, जिनमें से पहले चरण में 7 नवंबर को बस्तर और दुर्ग संभाग के नक्सली क्षेत्र व संवेदनशील सीटों के विधानसभाओं में मतदान होगा.

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