धमतरी (वीएनएस)। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी मनरेगा डिवीजन नई दिल्ली के जारी गाइडलाईन के अनुसार मनरेगा श्रमिकों किये जाने वाले काम की मांग को सटीक रूप में पंजीकृत करना, उन्हें मनरेगा कानून में उनके लिए दिये गये अधिकारों एवं हकदारियों की प्रभावी रूप से जानकारी देने और शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से मांग पंजीकरण तथा शिकायत निवारण के साधन के रूप में ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन ग्राम पंचायत में किये दिए।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंका ऋषि महोबिया ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागर गारंटी योजना के तहत ’’काम के अधिकार’’ संबंधी प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू करने एवं शिकायत निवारण के उद्देश्य से परिकल्पित रोजगार दिवस का प्रतिमाह ग्राम पंचायत में आयोजन करने के निर्देश समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दिये गये हैं। साथ ही शासन के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए जानकारी दी कि जिले के 370 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ’’रोजगार दिवस’’ का आयोजन किया जायेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर यह आयोजन विगत वित्तीय वर्ष से स्थगित था,जो कि वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार के कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम सभा आयोजित की जायेगी।